आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए Income & Asset Certificate for Economically Weaker Section (EWS) आवश्यक होता है। यह प्रमाणपत्र उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है और जिनकी संपत्तियाँ तय मानकों के भीतर आती हैं।
आप इस प्रमाणपत्र के लिए RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना
EWS आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने से पहले ब्लॉक स्तर का आवासीय प्रमाणपत्र (Residential Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य है।
EWS आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र आवेदन प्रक्रिया
EWS Income Certificate आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित हैं :
- RTPS Bihar Portal पर जाएँ
- होम पेज पर Income & Asset Certificate For Economically Weaker Section (EWS) Apply Online विकल्प चुनें।
- “आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र (EWS)” सेवा का चयन करें।
- प्रमाणपत्र की भाषा (हिन्दी/अंग्रेज़ी) चुनें।
- आवेदक का लिंग, नाम, जन्म तिथि और आधार संख्या भरें।
- पता विवरण भरें – राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गांव/नगर, वार्ड संख्या, डाकघर और पिन कोड।
- थाना, होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर (यदि लागू हो) दर्ज करें।
- पात्रता संबंधी घोषणा में से एक विकल्प चुनें —
- (a) परिवार की वार्षिक आय EWS सीमा से कम है और आप SC/ST/OBC वर्ग में नहीं आते हैं।
- (b) परिवार की संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।
- परिवार से संबंधित जानकारी भरें — जाति, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नी का नाम (यदि लागू हो)।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें ताकि आवेदन की स्थिति की सूचना प्राप्त हो सके।
- फोटो और आय प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- स्व-घोषणा (Self Declaration) को पढ़ें और “I Agree (मैं सहमत हूँ)” पर टिक करें।
- संबंधित कार्यालय स्तर (ब्लॉक / अनुमंडल / जिला) का चयन करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें।
- सभी विवरण सही होने पर Submit बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त Acknowledgement Number को सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति जांचने के लिए RTPS पोर्टल पर “Application Status” विकल्प में यह नंबर दर्ज करें।
- प्रमाणपत्र स्वीकृत होने पर इसे Download Certificate विकल्प से डाउनलोड करें।
Income & Asset Certificate For Economically Weaker Section (EWS) Download Process
- RTPS बिहार पोर्टल पर जाएँ
- होम पेज पर “डाउनलोड प्रमाणपत्र (Download Certificate)” विकल्प पर क्लिक करें।
- खुलने वाले पेज पर “आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र (EWS)” सेवा का चयन करें।
- अपना Application Reference Number (आवेदन संख्या) या Acknowledgement Number दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।
- यदि आपका आवेदन स्वीकृत (Approved) हो चुका है, तो प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा।
- “Download Certificate” बटन पर क्लिक करें।
- प्रमाणपत्र PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
- डाउनलोड किए गए प्रमाणपत्र को प्रिंट कर सुरक्षित रखें — यह प्रमाणपत्र सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों या अन्य योजनाओं में EWS आरक्षण हेतु मान्य रहेगा।
आवेदन की स्थिति जांचें (EWS Certificate Status Check)
यदि आपने EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, तो उसकी स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।
स्थिति जांचने की प्रक्रिया:
- RTPS बिहार पोर्टल पर जाएँ
- होम पेज पर “Application Status” (आवेदन की स्थिति) विकल्प चुनें।
- अपना Application Reference Number या Acknowledgement Number दर्ज करें।
- Submit पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी (जैसे – Under Process, Approved, Rejected, Certificate Issued आदि)।
- यदि प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, तो आप उसे Download Certificate विकल्प से डाउनलोड कर सकते हैं।
FAQs About Income & Asset Certificate For Economically Weaker Section (EWS)
प्रश्न 1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र क्या है?
उत्तर: EWS प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामान्य वर्ग (General Category) के अंतर्गत आते हैं और जिनकी पारिवारिक आय एवं संपत्ति सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। यह प्रमाणपत्र सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है।
प्रश्न 2. EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
उत्तर: आप RTPS बिहार पोर्टल (https://serviceonline.bihar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3. EWS प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
उत्तर: आवेदक का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, आवासीय प्रमाणपत्र (Block Level Residential Certificate), परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण, स्व-प्रमाणित फोटो, जाति से संबंधित जानकारी (यदि लागू हो)