मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र मृत्यु की तिथि, स्थान और कारण जैसी जानकारी दर्ज करता है और कानूनी व प्रशासनिक कार्यों में अत्यंत आवश्यक होता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के सदस्यों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना बीमा राशि, पेंशन, बैंक खातों या संपत्ति के स्थानांतरण जैसी कई प्रक्रियाएँ पूरी नहीं हो पातीं। अब बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। नागरिक RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
RTPS बिहार पोर्टल क्या है?
RTPS (Right to Public Service) बिहार पोर्टल राज्य सरकार की एक ऑनलाइन सेवा है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र और सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसके माध्यम से आप निम्न कार्य कर सकते हैं:
- जन्म, मृत्यु, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
- जारी किए गए प्रमाण पत्र डाउनलोड करना
- आवेदन की स्थिति (Status) जांचना
- नया खाता बनाना या लॉगिन करना
- पासवर्ड रीसेट या सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – How To Apply Death Certificate Online
RTPS Bihar पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
चरण 1: आवेदन प्रारंभ करें
- सबसे पहले RTPS बिहार वेबसाइट पर जाएं।
- “Apply for Death Certificate” या “मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपनी पसंदीदा भाषा (हिंदी या अंग्रेज़ी) चुनें और आगे बढ़ें।
चरण 2: व्यक्तिगत जानकारी भरें
Death Certificate Form में मृत व्यक्ति की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें:
- सेवा का प्रकार (Type of Service): मृत्यु प्रमाण पत्र चुनें।
- जन्म तिथि / आयु (Date of Birth / Age): मृत व्यक्ति की जन्म तिथि या अनुमानित आयु दर्ज करें।
- लिंग (Gender): पुरुष / महिला / अन्य में से चयन करें।
- पिता / माता का नाम: मृत व्यक्ति के माता-पिता के नाम भरें।
चरण 3: जन्म स्थान की जानकारी भरें
- जिला (District): वह जिला चुनें जहाँ मृत व्यक्ति का जन्म हुआ था।
- उपविभाग / प्रखंड (Sub-Division / Block): संबंधित उपविभाग और प्रखंड का चयन करें।
- ग्राम / शहर (Village / City): गाँव या शहर का नाम लिखें।
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
आवेदन में दिए गए निर्देशानुसार दस्तावेज अपलोड करें:
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- अस्पताल या पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, या संपत्ति प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)
सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट स्कैन किए गए हों।
चरण 5: पति / पत्नी एवं परिवार की जानकारी दें
यदि मृत व्यक्ति विवाहित था, तो पति/पत्नी का नाम और आधार नंबर दर्ज करें।
साथ ही पिता और माता की जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर आदि भी भरें।
चरण 6: पता और संपर्क जानकारी भरें
- मृत व्यक्ति का वर्तमान पता दर्ज करें (जिला, प्रखंड, मोहल्ला, घर नंबर आदि)।
- आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि आवेदन से जुड़ी सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त हो सके।
- यदि स्थायी पता वर्तमान पते से अलग है, तो अलग से दर्ज करें।
चरण 7: अन्य जानकारी भरें
आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जा सकती है, जैसे:
- वैवाहिक स्थिति
- पेशा (Occupation)
- मृत्यु की तिथि और स्थान
सारी जानकारी सावधानी से दर्ज करें और पुनः जांच लें।
चरण 8: समीक्षा करें और सबमिट करें
- सभी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म को ध्यान से Review करें।
- “Terms and Conditions” पर सहमति दें।
- आवेदन Submit करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद एक Acknowledgment Number / Application Number प्राप्त होगा।
इसी नंबर से आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
Death Certificate Status Check – मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- RTPS बिहार पोर्टल पर जाएं।
- “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना Application Reference Number दर्ज करें।
- “Submit” पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपका आवेदन स्टेटस दिखाई देगा।
Death Certificate Download – मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप आसानी से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- अपने RTPS खाते में लॉगिन करें।
- “Download Certificate” विकल्प पर जाएं।
- अपना आवेदन नंबर दर्ज करें।
- PDF फाइल डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट कर लें।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- अस्पताल या पंचायत द्वारा जारी मृत्यु रिपोर्ट
- आवेदक का पहचान प्रमाण (आधार / वोटर आईडी)
- मृत व्यक्ति का निवास प्रमाण (राशन कार्ड / बिजली बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगा जाए)
RTPS बिहार पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने के लाभ
- घर बैठे आवेदन करने की सुविधा
- सरकारी कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति
- पारदर्शी और तेज़ प्रक्रिया
- SMS या ऑनलाइन स्टेटस से अपडेट प्राप्त करें
- प्रमाण पत्र सीधे डाउनलोड करने की सुविधा
Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) का कानूनी महत्व
मृत्यु प्रमाण पत्र न केवल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, बल्कि यह कई कानूनी कार्यों में आवश्यक होता है, जैसे:
- मृत व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण
- बीमा क्लेम की प्रक्रिया
- बैंक खातों का बंद या स्थानांतरण
- पेंशन या परिवारिक लाभ प्राप्त करना
- सरकारी रजिस्ट्रियों में अद्यतन कराना
FAQs: Death Certificate
प्रश्न 1. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है?
मृत व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार, या कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से Death Certificate लिए आवेदन कर सकता है।
प्रश्न 2. मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?
सामान्यतः आवेदन जमा करने के बाद प्रमाण पत्र 7 से 15 कार्य दिवसों में जारी कर दिया जाता है। समय अवधि स्थानीय अधिकारी और दस्तावेज़ सत्यापन पर निर्भर करती है।
प्रश्न 3. क्या आवेदन बिना RTPS अकाउंट के किया जा सकता है?
नहीं, आपको पहले RTPS बिहार पोर्टल पर एक खाता (Login ID) बनाना होगा। उसी के माध्यम से आप आवेदन, स्थिति जांच, और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।